Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

*कमिश्नर श्री वर्मा ने रीठी तहसीलदार को 10 दिवस के भीतर पक्ष रखने का दिया समय* *राजस्व महाअभियान में रूचि नहीं ले रहीं थी तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया*

कमिश्नर श्री वर्मा ने रीठी तहसीलदार को 10 दिवस के भीतर पक्ष रखने का दिया समय

राजस्व महाअभियान में रूचि नहीं ले रहीं थी तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया

कटनी – कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने राजस्व महाअभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में रूचि नहीं लेने के कलेक्टर अवि प्रसाद के भेजे प्रस्ताव के आधार पर नोटिस जारी कर जिले के रीठी की तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया को 10 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिए है।

राजस्व महाअभियान के अंतर्गत तहसीलदार रीठी के कार्यो की विगत दिवस की गई समीक्षा के दौरान तहसील रीठी में नक्शा तरमीम का 65 हजार 928 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 5 हजार 60 का लक्ष्य प्राप्त किया जाना पाया गया तथा 60 हजार 868 तरमीम लंबित पाए गए। आर.सी.एम.एस टाईमलाइन डैशबोर्ड में कुल 566 लंबित प्रकरणों में 561 प्रकरण का निराकरण किया गया 5 प्रकरण लंबित पाए गए। जबकि आर.सी.एम.एस के नवीन प्रकरणों के कुल 690 लंबित प्रकरणों में से 441 प्रकरणों का निराकरण किया जाना 249 प्रकरण लंबित पाए गए।

इसी तरह समग्र ईकेवायसी में कुल 75 हजार 950 आवेदको के प्रकरणों में 6356 आवेदकों की ईकेवायसी की गई तथा 69 हजार 594 आवेदकों की ईकेवायसी लबित पाये जाने के कारण राजस्व महा-अभियान में राज्य की कुल 430 तहसीलों में तहसील रीठी की रैंक 336वे पायदान पर तथा जिले मे राजस्व महा- अभियान में तहसील 7वीं रैंक पर है। जो शासन की महत्वपूर्ण योजना राजस्व महा- अभियान के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेना एवं अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

संभागायुक्त अभय वर्मा ने शासन की महत्वपूर्ण योजना राजस्व महा- अभियान के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने के कृत्य को कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता पर तहसीलदार रीठी आकांक्षा चौरसिया को नोटिस जारी कर 10 दिवस के भीतर पक्ष प्रस्तुत न करने पर संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 अनुसार लद्यु शास्ति अधिरोपित करनें हेतु निर्देशित किया है।