Chief Editor

Dharmendra Singh

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May 17, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या, प्रशासनिक न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के मार्गदर्शन में दिनांक 09 मार्च, 2024 (शनिवार) को मध्यप्रदेश उ । उक्त नेशनल लोक अदालत में प्रकरणांे के निराकरण हेतु माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्या एवं सीनियर एडवोकेट श्री एन. के गुप्ता एवं माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक एवं एडवोकेट श्री धर्मेन्द्र नायक की कुल 02 खण्डपीठों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर कुल 503 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीडित पक्षकारों को राशि रूपये तीन करोड़ पैंसठ लाख इकतालीस हजार रूपये अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुए।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव श्री अखिलेश कुमार मिश्र द्वारा बताया गया है कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य आपसी वैमनस्यता एवं विवादों का आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करना है, जिस कारण उभयपक्ष के मध्य विद्यमान विवाद बिना किसी की हार-जीत के साथ समाप्त हो। इसी मूल भावना को आधार बनाकर उक्त नेशनल लोक अदालत के पूर्व माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या, प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के मार्गदर्शन में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों मुख्यतः बीमा कंपनी के प्रकरणों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई, तत्पश्चात बीमा कंपनी के अधिकारी/अधिवक्तागण तथा पक्षकार व उनके अधिवक्तागण के साथ विभिन्न दिनांकों को प्री-सिटिंग आयोजित की जाकर राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निराकरण हेतु उभयपक्ष में सहमति बनाई गई, जिसके फलस्वरूप 184 क्लेम प्रकरणों सहित कुल 503 प्रकरणों का उक्त लोक अदालत में निराकरण किया गया है।