नरवाई जलाने पर माधवनगर पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा नरवाई के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई
पटवारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी
कटनी। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा जान -माल और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर नरवाई में आग लगाने के संबंध में हाल ही में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर कल्लू रैकवार निवासी जरगवा पन्ना हाल मुकाम झिंझरी के विरुद्ध माधवनगर पुलिस थाना में बुधवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कल्लू ने लगाई आग
कल्लू रैकवार द्वारा राममनोहर वार्ड स्थित सुधा चौदहा और अनमोल चौदहा की खसरा नंबर 611,614,612और 619 के रकवा क्रमशः0.35,.58,0.34और 0.28 हेक्टेयर भूमि को एक वर्ष के लिए 25 हजार रुपए में ठेके पर लेकर खेती बाड़ी की जा रही है। कल्लू रैकवार ने उल्लेखित रकवा में बोई गई गेहूं की फसल को काटने के बाद पड़ी नरवाई में 31 मार्च की शाम करीब 6 बजे आग लगा दी।
फायर ब्रिगेड से बुझी आग
नरवाई में कल्लू रैकवार द्वारा लगाई आग गर्मी की वजह से दावानल बन गई और अंततः आग के भीषण स्वरूप पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया जा सका। प्रशासन की सतर्कता और तत्परता की वज़ह से समय पर आग बुझाई जा सकी अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता था।
इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी
माधवनगर पुलिस थाना में हल्का पटवारी श्यामचरण शुक्ला ने कल्लू रैकवार के विरुद्ध माधवनगर पुलिस थाना में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराया है। कल्लू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005के तहत 51,52,53,54,55,56,57,58,59, और 60 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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