कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा नरवाई जलाने के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करना सुमेर सिंह को पड़ा महंगा
नरवाई जलाने के मामले में दर्ज हुई जिले की दूसरी एफआईआर
..…और अब स्लीमनाबाद पुलिस थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी
कटनी । जिला प्रशासन ने नरवाई जलाने पर अब सख्ती करना शुरू कर दिया है।जिले में बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में नरवाई जलाने वाले दो किसानों के विरुद्ध अलग-अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई।
नरवाई जलाने पर पुलिस थाना माधवनगर में जिले की पहली प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद स्लीमनाबाद पुलिस थाना में भी नरवाई जलाने के मामले में बुधवार को एफआईआर दर्ज हुई।
कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर हुई एफआईआर
कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा जान -माल और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर नरवाई में आग लगाने के संबंध में हाल ही में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर आज बुधवार को ग्राम डुगरहाई स्लीमनाबाद निवासी सुमेर सिंह के विरुद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
कोटवार ने कराई एफआईआर
ग्राम डुगरहाई में खसरा नंबर 196/2रकबा 0.80 हेक्टेयर भूमि जो की नरबद सिंह पिता बुद्धू सिंह के नाम पर दर्ज है। नरबद सिंह के पुत्र सुमेर सिंह द्वारा उल्लेखित खसरा नंबर के खेत में बोई गई गेहूं की फसल काटने के बाद बुधवार 3 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे खेत में पड़ी नरवाई में आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैल गई । ग्रामीणों की मदद से जिला प्रशासन के अमले ने आनन-फानन में आग बुझाई । इसके बाद इस कृत्य के लिए ग्राम कोटवार रामविशाल वंशकार ने थाना स्लीमनाबाद में पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज कराया।
इस धारा में दर्ज हुई प्राथमिकी
स्लीमनाबाद पुलिस थाना में ग्राम कोटवार ने सुमेर सिंह के विरुद्ध बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया है।
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