Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

बिना अनुमति अवैध बोर खनन करनें पर माधवनगर पुलिस थाना मे दर्ज हुई जिले की दूसरी एफ.आई.आर झिंझरी पुलिस चौकी मे खडा है जब्त बोरिंग वाहन

बिना अनुमति अवैध बोर खनन करनें पर माधवनगर पुलिस थाना मे दर्ज हुई जिले की दूसरी एफ.आई.आर

झिंझरी पुलिस चौकी मे खडा है जब्त बोरिंग वाहन

कटनी (18 अप्रैल ) – सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन के उल्लंघन और कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा कटनी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के जारी किये गये आदेश का पालन नहीं करने पर जिले की दूसरी एफ.आई.आर गुरूवार को यहां माधवनगर पुलिस थाने मे दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी बोरिंग मशीन के वाहन चालक ब्रबूराज पिता लेलूतामे के विरूद्ध दर्ज की गई है। अवैध बोर खनन करने वाले बोरिंग मशीन वाहन को जब्त कर झिंझरी पुलिस चौकी की अभिरक्षा मे रखा गया है। इस वाहन का अनुमानित मूल्य करीब 60 लाख रूपये है।

अवैध बोर खनन करने पर हुई कार्यवाही

जिले मे वर्तमान में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण बिना अनुमति नलकूप खनन पाये जाने वाली फर्म, ठेकेदारों, खनन एजेंसी और व्यक्तियों व संस्थाओं पर कार्यवाही हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गाईडलाइन जारी की गई है। गाईडलाइन के अनुसार बोरवेल और टयूबवैल खनन के लिए सक्षम अधिकारी के पास कम से कम 15 दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने की अनिवार्यता है। अनुमति मिलने के बाद ही खनन कार्य कराया जाना था। साथ ही भूमिगत स्त्रोंतों से जल प्राप्त करने हेतु नलकूपों का खनन कार्य करने के बाद जिन नलकूपों में जलआवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है या कम प्राप्त होती है उन नलकूपों को सुरक्षित किये बिना खुला छोड दिया जाता है जो छोटे बच्चों के गिरने का कारण बनते है जो गाईडलाइन का उल्लंघन है।

आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही

कलेक्टर श्री प्रसाद ने हाल ही मे बीते 28 मार्च को एक आदेश जारी कर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोग के लिए नवीन नलकूप का निर्माण नहीं कर सकेंगा। इसी के उल्लंघन पर माधवनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

यह है मामला

कटनी नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम झिंझरी पटवारी हल्का नंबर 38 मे 17 अप्रैल को रात 8 बजे बोरिंग मशीन वाहन क्रमांक टीएन 34 ए.बी 1433 से नबिता कुशवाहा के घर के आंगन में बोरिंग मशीन के वाहन चालक ब्रबूराज द्वारा अवैध रूप से बोर कराये जाने की सूचना पर नायब तहसीलदार कटनी नगर एवं कटनी ग्रामीण और हल्का पटवारी द्वारा मौके की जांच कर पंचनामा तैयार किया गया। जिसमे कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा हाल ही में जारी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का स्पष्टतः उल्लंघन पाया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी

ग्राम कोटवार कोदू लाल बेन द्वारा माधवनगर पुलिस थाना मे बोरिंग मशीन के वाहन चालक ब्रबूराज के विरूद्ध मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3/9 एवं और 4/9 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत एफ.आई.नंबर 0309 दर्ज कराई गई है।