Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
February 23, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

ब्रेकिंग कलेक्टर ने नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया का किया सरलीकरण नलकूप खनन की अनुमति देने सिंगल विंडो सुविधा की व्यवस्था अब तक जिले के 5 आवेदकों को दी जा चुकी है नलकूप खनन की अनुमति कलेक्टर श्री प्रसाद ने नलकूप खनन की अनुमति देने अपर कलेक्टर को किया अधिकृत

ब्रेकिंग

कलेक्टर ने नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया का किया सरलीकरण

नलकूप खनन की अनुमति देने सिंगल विंडो सुविधा की व्यवस्था

अब तक जिले के 5 आवेदकों को दी जा चुकी है नलकूप खनन की अनुमति

कलेक्टर श्री प्रसाद ने नलकूप खनन की अनुमति देने अपर कलेक्टर को किया अधिकृत

कटनी। जिले में नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसके तहत कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा सिंगल विंडो सुविधा मुहैया कराई गई है। सिंगल विंडो सुविधा के माध्यम से अब तक जिले के 5 आवेदकों को नलकूप खनन की अनुमति प्रदान भी की जा चुकी है।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने अब नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने के लिए अपर कलेक्टर साधना परस्ते को अधिकृत किया है। नलकूप खननकर्ता और भूमि स्वामी को एमपी ई-सर्विस पोर्टल पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

अनुमति प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में नलकूप खनन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का खसरा ,रजिस्ट्री की प्रति के साथ-साथ नलकूप खनन के प्रयोजन का लेख करना अनिवार्य होगा। साथ ही नलकूप खनन हेतु भूमि स्वामी का पहचान पत्र, यथा आधार कार्ड आदि भी अवश्य अपलोड करें।

नलकूप खनन करने हेतु प्रस्तावित फर्म का ऑन लाईन एम.पी. ई- सर्विस पोर्टल पर फर्म एवं मशीन के पंजीयन की प्रति,भू -स्वामी एवं नलकूप खनन करने वाली फर्म के बीच सहमति पत्र ।

नगरीय क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु अधिकृत इंजीनियर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन के प्रकरणों में संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर नलकूप खनन की अनुमति दी जावेगी।

आवेदन प्रस्तावित खनन दिनॉक से न्यूनतम 48 घण्टे पूर्व ऑन लाईन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।बोरवेल खनन उपरांत उसको सुरक्षित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भू-स्वामी एवं संबंधित फर्म की होगी ।