Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 8, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

जिला ब्यूरो चीफ विजय शर्मा रौन

भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु रौन पुलिस के समस्त अधिकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे, सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2024 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जा रहा छात्र, छात्राओं को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही हे
पुलिस टीम ने सभी को बताया कि तीनों नवीन कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कही पर भी FIR की सुविधा तथा E-FIR का भी प्रावधान है
नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि, कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ज शीट पेश करना है और केस की अपडेट जानकारी पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम ने उन्हें नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया
इसी अनुक्रम में रौन पुलिस द्वारा लगातार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न एप जैसे ई साक्ष्य ,ई संकलन आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है एवं सभी कर्मचारियों के मोबाइल में इसको डाउनलोड भी करवाया गया है
साथ ही आमजन को भी इसका ज्ञान हो इसको ध्यान में रखते है भिंड जिले के सभी थानो मे भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एंव आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और वे किसी भी प्रकार से भ्रमित ना रहे।

विजय शर्मा पत्रकार रौन