अभिषेक नायक की खास रिपोर्ट
◼️पुलिस थाना बहोरीबंद में अपराध पंजीबद्ध होने पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा की गई कार्यवाही
➡️कटनी – संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग जबलपुर श्री प्राचीश जैन द्वारा ए.एल.राय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बचौया के लेखापाल श्री रामसुजान पटेल के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत पुलिस थाना बहोरीबंद में अपराध पंजीबद्ध होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा यह कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर की गई है। प्रेषित प्रस्ताव मे लेखापाल रामसुजान पटेल कटनी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 अंतर्गत धारा 354, 354 (क) तथा 509 के तहत पुलिस थाना बहोरीबंद में 19 जून को अपराध पंजीबद्ध होनें तथा गठित तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा शाला निरीक्षण के दौरान श्री रामसुजान पटेल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हाने के कारण विभाग की छवि धूमिल हाने व विद्यालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण नहीं होनें प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था।
निलंबन अवधि मे श्री पटेल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नियत किया गया है। श्री पटेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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