कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तह.मेंहगॉव, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
//प्रेसनोट//
सनसनीखेज अपराध अवैध कट्टे से मृत्यु कारित करने वाले को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास
न्यायालय का नाम – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेंहगॉव जिला-भिण्ड (म0प्र0)
सत्र प्रकरण क्रमांक – 59/20 एसटी
अपराध क्रमांक –150/19 थाना अमायन
संस्थित दिनांक – 30/07/2020
घटना दिनांक – 09/12/2019
निर्णय दिनांक – 23-07-2024
आरोपी का नाम – संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी होरी मोहल्ला, अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड (म.प्र.)
मेंहगॉव(भिण्ड):- न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेंहगॉव जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी होरी मोहल्ला, अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड (म.प्र.) को आजीवन कारावास व कुल रूपये 6,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री प्रवीण सिकरवार ने बताया कि घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2019 को सुबह करीब 10:30 बजे सूचनाकर्ता कमल सिंह व उसका चचेरा भाई फूल सिंह (मृतक) अपने खेत पर रखवाली के लिये खटिया लेकर जा रहे थे। मृतक फूल सिंह खटिया लेकर आगे चल रहा था तथा सूचनाकर्ता पीछे-पीछे चल रहा था। जैसे ही वे लोग टेडावाली कुईया के पास लाखन सिंह कुशवाह व रतन सिंह कुशवाह के खेत के बीच रास्ते पर पहुंचे, तभी अभियुक्त संतोष दुबे हाथ में कट्टा लिये आया एवं मृतक फूल सिंह से माँ-बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर बोला कि तुम लोग जसवंत के खेत को क्यों बटाई पर लिये हो, इस क्षेत्र में वह ही खेती करेगा। मृतक फूल सिंह ने अभियुक्त को गाली देने से मना किया, तो अभियुक्त ने फूल सिंह की गलेवान पकडकर उसे नीचे पटक दिया एवं उसे जान से मारने की नीयत से कट्टे से गोली मार दी, जो मृतक फूल सिंह को सीने में बायीं तरफ लगी, जिससे घाव होकर खून निकल आया एवं मौके पर ही फूल सिंह की मृत्यु हो गयी। मौके पर आसपास के खेतों पर मंगल सिंह, माखन सिंह कुशवाह व अन्य लोग. भी थे, जिन्होंने घटना देखी व सुनी। सूचनाकर्ता कमल सिंह की उक्त सूचना पर से थाना अमायन के प्रधान आरक्षक मेहताब सिंह (अ.सा.06) द्वारा मौके पर अभियुक्त के विरूद्ध देहाती नालिसी प्र.पी.01 अनुसंधान धारा-302 भा.द.स. के तहत लेखबद्ध की गयी एवं सूचनाकर्ता कमल सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 02 व घटनास्थल से खून आलूदा, सादा मिट्टी व खटिया को जब्त कर जब्ती-पत्रक प्र.पी.03 व 04 तैयार किये गये। तत्पश्चात् मृतक के शव का सफीना फार्म प्र.पी.05 जारी कर, लाश का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 06 तैयार किया गया एवं मृतक के शव का परीक्षण कराया जाकर, शद परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 प्राप्त की गयी। शव परीक्षण उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहगांव से प्राप्त मृतक के कपड़ों की सीलबद पोटली व सील नमूना को जब्त कर, जब्ती-पत्रक प्र.पी. 14 तैयार किया गया। दिनांक 09.12.2019 को देहाती नालिसी, मूल कायमी हेतु सैनिक अरविंद के हस्ते थाना अमायन भेजी गयी एवं मर्ग क 15/2019 कायम किया गया। प्रधान आरक्षक अरूण कुमार द्वारा थाना अमायन के अपराध क. 150/2019 पर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 लेखबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया, उक्त अपराध श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा चिन्हित एवं जगन सनसनी खेत में चिन्हित किया गया था। अन्य अनुसंधान कार्यवाहियां पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जखन एवं सनसनीखेज अपराध में श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी भिंड के मार्ग निर्देशन में न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिकरवार द्वारा की गई। अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी होरी मोहल्ला, अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड (म.प्र.) को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व रूपये 5,000/- के अर्थदण्ड, धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 1000/- के अर्थदण्ड से दिनांक 23/07/2024 को दंडित किया गया। ।
(प्रवीण सिकरवार)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
तह. मेंहगॉव, भिण्डं(म0प्र0)
गिरजेश पचौरी पत्रकार मेहगांव मोबाइल नंबर 9926264754
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