लोकेशन – कटनी
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु किसान पंजीयन का कार्य 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 मे किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पंजीयन कार्य 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक समस्त कार्य दिवसों में किया जायेगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा किसानों की सुविधा हेतु पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया गया है जिसमे किसानों का पंजीयन केंद्रों मे लाइन लगाकर पंजीयन कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।
*पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था*
कृषक ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों, सहित सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों और एम.पी किसान एप के माध्यम से अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकते है।
*पंजीयन हेतु सशुल्क व्यवस्था*
कृषक बंधुओं को एम.पी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के माध्यम से सशुल्क पंजीयन करा सकते है।
*आवश्यक शर्ते*
उपार्जन के लिए कृषक को भूमि सम्बंधित दस्तावेज, आधारकार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।
किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं की जायेगी। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखे। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त व्ज्च् से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति करना होगी। दावा-आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा जिसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित किसान को एनआईसी द्वारा प्रेषित की जायेगी।
अभिषेक नायक की खास रिपोर्ट

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