
जिला दण्डाधिकारी द्वारा नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
ग्वालियर 07 दिसम्बर 2024/ ग्वालियर जिले में चायनीज मांझा (नायलॉन, चीनी व कपास के साथ लोपित मांझा) के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। पशु-पक्षियों एवं मानव जीवन के स्वास्थ्य व रक्षा को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने आदेश में जिक्र किया है कि जिले में पूर्व में आयोजित हुए पतंग महोत्सव व अन्य अवसरों पर चायनीज मांझा के उपयोग से पशु-पक्षियों के साथ-साथ मानव जीवन को हुए नुकसान की घटनाएं सामने आई हैं। इस बात को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
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