सरदारपुर- सरदारपुर राजोद आवेदक श नानूराम ओसारी पिता नारायण, उम्र 28 वर्ष, का निवासी-ग्राम झिन्झापाडा. तहसील-सरदारपुर, जिला-धार
आरोपी 1- बनेसिंह परमार, प्रधान आरक्षक, पुलिस थाना राजोद जिला धार
आरोपी-2 भारत डामर पिता पूना डामर, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम पांचमहुंआ, तहसील सरदारपुर जिला धार, (प्रायवेट व्यक्ति)रिश्वत राशि 22,500/-रू. आवेदक दिनाक 14.03.2025 को दोपहर में ग्राम बोला, तहसील सरदारपुर, जिला-धार में भजन संध्या करने के लिये गया था। उसी दिन आवेदक के गांव में भगवान सिंह भाभर और सुरेश ओसारी का झगड़ा हो गया था। जिसकी रिपोर्ट भगवान सिंह की पत्नी श्रीमती छन्नुबाई ने पुलिस थाना राजोद में सुरेश औसारी के साथ-साथ आवेदक के परिवार के करीब 8 लोगों के खिलाफ दर्ज करवा थी, जिसका अनुसंधान पुलिस थाना राजौद के प्रधान आरक्षक बनेसिंह परमार द्वारा की जा रही थी। दिनांक 15.03.2025 को आरोपी ने आवेदक को थाने पर बुलाया, तो आवेदक ने आरोपी को बताया कि आवेदक दिनांक 14.03.2025 को भजन संध्या में ग्राम बोला गया था और आज ही सुबह वापस आया है। आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में झूठा लिखवाया गया है। इस पर आरोपी ने आवेदक का नाम केस से हटाने के एवज में 50,000/-रू. रिश्वत की माग की गई। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 21.03.2025 को ट्रेप दल का गठन किया गया। आज आरोपी बनेसिंह परमार के कहने पर आरोपी भारत डामर द्वारा आवेदक से रिश्वत् राशि 22,500/- रू. प्राप्त करने पर आरोपी भारत डामर को रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7 एवं धारा 61(2) बी.एन. एस. 2023 के अंतर्गत कार्यवाही पी.डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस सरदारपुर में जारी है।
ट्रैपदल सदस्य- डीएसपी श्री सुनील तालान, निरीक्षक श्री राहुल राजभिये, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक अशीष नायडू, आरक्षक कमलेश परिहार, आरक्षक आशीष आर्य एवं शेरसिंह ठाकुर शामिल हैं।
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