रवि टी स्टाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाल सिलेंडर हो रहा प्रयोग वेंडरो को 20% में देता है ब्याज से पैसा बिना लाइसेंस के
मुख्य आरोप और संभावित कानून उल्लंघन:
1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाल सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग:
यह योजना केवल घरेलू उपयोग के लिए है।
व्यावसायिक कार्यों (जैसे चाय स्टॉल) में इसका उपयोग अवैध है।
एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत यह आपराधिक कृत्य है।
2. रेलवे वेंडरों को 20% ब्याज पर पैसा देना:
यह अवैध साहूकारी (money lending) हो सकती है यदि इसके लिए वैध लाइसेंस नहीं है।
यदि बिना लाइसेंस के वह पैसे दे रहा है, तो यह साहूकारी अधिनियम का उल्लंघन है।
3. बिना ब्याज के लाइसेंस का पैसा चलाना:
यदि वह सरकारी स्कीम या किसी अन्य योजना के अंतर्गत मिले पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो यह भी धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
4. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की अनदेखी या संरक्षण:
यदि प्रशासन को शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यह लापरवाही या संभवतः भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है
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