महाराष्ट्र राज्य जिला गडचिरोली शालीनता से पुरस्कृत जिलाधिकारी श्री अविशांत पांडा द्वारा धार्मिक उत्सव के पर्व पर झिरो फातिलिटी के तहत प्रशासन सतर्क…..

श्रीराम नवमी (26 मार्च) और हनुमान जयंती (2 अप्रैल) के त्योहारों के साथ-साथ नक्सल गतिविधियों के ‘टी.सी.ओ.सी.’ (TCOC) काल के दौरान संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, गड़चिरोली जिले में 15 दिनों के लिए निषेधाज्ञा (धारा 144 जैसा प्रतिबंध) लागू कर दी गई है।
जिलाधिकारी श्री अविशांत पांडा ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) और (3) के तहत यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 मार्च 2026 की मध्यरात्रि 00:01 बजे से 5 अप्रैल 2026 की रात 24:00 बजे तक पूरे जिले में लागू रहेगा।
इस आदेश के मुख्य बिंदु:
हथियार, विस्फोटक सामग्री और पत्थरबाजी करने वाली वस्तुओं को साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध है।
बिना अनुमति के जुलूस, सभा और विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है।
महेश पांडुरंग शेंडे की रिपोर्ट….

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