4 अक्टूबर को नगर निगम के प्रत्येक झोन में आवासीय व व्यावसायिक पट्टे देने की प्रक्रिया एवं आवेदन हेतु शिविर आयोजित किया जायेगा

उज्जैन 30 सितम्बर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर 4 अक्टूबर को नगर निगम के प्रत्येक झोन में आवासीय व व्यावसायिक पट्टे देने की प्रक्रिया एवं आवेदन हेतु शिविर आयोजित किया जायेगा। इन शिविरों में शासकीय एवं आबादी भूमि काबिज लोगों के लिये पट्टे देने की निम्नानुसार शर्तें रहेंगी :-
- वह व्यक्ति 2014 के पूर्व से उक्त जमीन पर काबिज होना चाहिये।
- इस आशय का कोई भी दस्तावेज, जिनमें बिजली का बिल, जल प्रदाय बिल, जनगणना-2011 में दर्ज पता, सम्पत्ति कर की रसीद या मतदाता सूची में दर्ज पता होना आवश्यक है।
- पट्टे देने की प्रक्रिया में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का प्रावधान किया गया है, जिसमें आवास हेतु 150 वर्ग मीटर तक के लिये बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, इससे ऊपर व 200 वर्ग मीटर तक के लिये बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत राशि जमा करना होगी।
- इसी प्रकार व्यावसायिक भूखण्ड के लिये 20 वर्ग मीटर के लिये बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत एवं इससे ऊपर 100 वर्ग मीटर तक के लिये बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगी।
- इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में सेटेलाइट नक्शों से सत्यापित करने के उपरान्त पट्टे जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का पालन करने के बाद ही पट्टे जारी होंगे।
- पट्टे देने का यह नियम सिंहस्थ भूमि, धार्मिक स्थल, मन्दिर की भूमि, तालाब, पार्क अथवा सड़क की भूमि पर लागू नहीं होगा।
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