अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट

सूदखोरी के विरूद्ध थाना नरसिंहगढ द्वारा की गई कार्यवाही
सूदखोरी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे सूदखोरो के खिलाफ प्राथमिकी थानो पर दर्ज कि जावें। प्राप्त निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ श्री भारतेन्दु शर्मा के निर्देशानुसार एक और सूदखोर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फरियादी नानकराम पिता शंकरलाल यादव निवासी अचलपुरा नरसिंहगढ एक शाशकीय कर्मचारी है जिसको पैसों की आवश्यकता थी जिसे कंही से पता चला कि पालरोड नरसिंहगढ़ पर रहने बाला रजनीश गुप्ता शासकीय कर्मचारियों को बैंक से भी कम ब्याज दर पर रुपये उधार देता है तो फरियादी ने 2 लाख रुपये आरोपी रजनीश गुप्ता से उधार लिए थे जिसके बदले में जमानत के तौर पर फरियादी ने आरोपी को अपने बैंक चेक दिए थे। फरियादी द्वारा 2 लाख की जगह 3,25,000 रुपये आरोपी को अब तक दिए जा चुके हैं पर आरोपी का ब्याज दिन व दिन बढ़ता ही रहा और सूदखोर आरोपी द्वारा 10 से 20 प्रतिशत ब्याज की दर पर राशि बसूली गयी एवं फरियादी द्वारा 3,25,000 रुपये देने के बाद भी सूदखोर आरोपी द्वारा 4 लाख रुपये की मांग फरियादी से और की जा रही है तथा लगातार फरियादी को धमकी दी जा रही थी । फरियादी द्वारा रुपये वापस करने के पश्चात भी लगातार ब्याज की राशी के लिये धमकाया जा रहा है। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना नरसिंहगढ़ पर की फरियादी की रिपोर्ट पर नरसिहंगढ में अपराध क्रमांक 642/2021 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम का अपराध अरोपी रजनीश गुप्ता के विरूद्ध दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
उक्त कार्यवाही में इस मामले में थाना प्रभारी रविन्द्र चावरिया, उनि राकेश दामले का सराहनीय योगदान रहा ।

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