अभिषेक शर्मा रिपोर्टर

नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे
महिला व बालिकाओं संबंधी अपराधों मे आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में जिले के पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा (भापुसे) के द्वारा समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं जिस के पालन में भोजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 22.10.21 को फरियादी रघुवीर भील निवासी ग्राम पपडेल के द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई आदमी अपहरण करके ले गया है जिस पर से थाना भोजपुर में अपराध क्रमांक 362/21 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मनकामना प्रसाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़, सुश्री निशा रेडी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग खिलचीपुर से मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना भोजपुर पर एक पुलिस टीम गठित की गई जिसके द्वारा अपहर्ता की तलाश हेतु जगह-जगह दबिश दी गई जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 11.11. 21 को नाबालिग अपहृता को विधिवत दस्तयाब किया गया व अपहृर्ता के कथनों के आधार पर आरोपी बनवारी लोधा निवासी ग्राम छतरपुरा के विरुद्ध प्रकरण में 376 भादवि, 5/6 पोक्सो एक्ट और एसटी एससी की धाराओं का इजाफा किया गया प्रकरण के आरोपी को पुलिस टीम के द्वारा लगातार दबिश देकर दिनांक 13.11.21 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया जिला राजगढ़ पुलिस के द्वारा पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द राहत व न्याय दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता साबित की।
संपूर्ण कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान निरीक्षक अवधेश सिंह तोमर थाना प्रभारी थाना भोजपुर, उप निरीक्षक देवेंद्र राजपूत, सउनि भगवान सिंह खींची , प्रधान आरक्षक मुकेश पवैया, प्रधान आरक्षक गोपाल माली , आरक्षक गिरिराज, आरक्षक भानु , आरक्षक विशेष , आरक्षक राजीव, आरक्षक नीरज लोधी की रही
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