इरफान अंसारी रिपोर्टर
त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की घोषणा हुई, आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशीलउज्जैन 05 दिसम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 4 दिसम्बर को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जारी आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गत शनिवार 4 दिसम्बर को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की है। श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे। मतदान तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 में होंगे। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 13 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 30 दिसम्बर को शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 20 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 6 जनवरी है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 21 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 7 जनवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 23 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 10 जनवरी को अपराहृ 3 बजे तक है। मतदान (यदि आवश्यक हों) प्रथम चरण के लिये 6 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये 28 जनवरी और तृतीय चरण के लिये 16 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से अपराहृ 3 बजे तक होगा।
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