इरफान अंसारी रिपोर्टर
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उज्जैन। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र शासकीय सेवकों एवं फ्रंटलाइन वर्कर स्वास्थ्य विभाग,महिला बाल विकास,पुलिस विभाग के पात्र कर्मचारियों को पात्रता अनुसार अनिवार्यतः बूस्टर डोज का टीकाकरण किया जाना है ।कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग ,स्वास्थ्य विभाग लोक निर्माण विभाग,महिला बाल विकास विभाग ,पुलिस विभाग के आहरण अधिकारी केवल उन्हीं कर्मचारियों का वेतन वह मानदेय आहरित करेंगे जिनके फ्रंटलाइन वर्कर ,कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगा दिया गया हो। इसी तरह सभी आहरण संवितरण अधिकारी 60 वर्ष से अधिक आयु के शासकीय सेवकों के द्वारा पात्रता अनुसार बूस्टर डोज का टीकाकरण करवा दिया गया हो केवल उन्हीं का जनवरी का वेतन एवं मानदेय आहरण करने हेतु देयक प्रस्तुत करेंगे। सभी आहरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र कोषालय में भौतिक रूप में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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