ग्राम भाटखेड़ी तहसील महू में कॉलोनाइजर राकेश अग्रवाल द्वारा रॉयल सिटी नामक कॉलोनी विकसित की जा रही थी । कॉलोनाइजर द्वारा स्वयं के निजी भूमि सर्वे नंबर 292/3, 292/4 एवं 294/1 कुल रक़बा 3.239 हेक्टेर पर प्लाट काटे जा रहे थे एवं कॉलोनी सड़क का निर्माण किया जा रहा था । सूचना प्राप्त होने पर कॉलोनी की जाँच की गयी ।
म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत जारी म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनियों के विकास) नियम 2014 के नियम 9 अनुसार कॉलोनी विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी (तात्पर्य कलेक्टर महोदय) से विकास अनुमति लेना अनिवार्य होता है । परंतु जाँच में पाया गया कि कॉलोनाइजर राकेश अग्रवाल द्वारा बिना कॉलोनी विकास अनुमति के ही कॉलोनी विकसित की जा रही थी ।
अतः अवैधानिक रूप से कॉलोनी विकसित करने कारण राकेश अग्रवाल के विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ) में निर्मित प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही करते हुए थाना किशनगंज में प्रार्थमिकी दर्ज की गयी ।

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