बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
न्यायालय ः- श्रीमान अशोक गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश मेंहगॉव
थाना ः- गोरमी
निर्णय दिनांक ः- 09.03.2022
प्रकरण क्रमांक ः- 37/20
धारा ः- 363, 366, 366ए भादवि, 5(एल)(जे)(पप) सहपठित धारा 6 पॉस्को
आरोपी ः- अरविंद अहिरवार
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री आकिल अहमद खान, विशेष लोक अभियोजक तहसील मेंहगॉव द्वारा की गई।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ आकिल अहमद खॉन द्वारा बताया गया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2018 को फरियादी ने रिपोर्ट की कि वह भदौरियाद की खिडकी जिला दतिया का रहने वाला है एक माह से राजेश प्रजापति के शिवम ईंट भट्टा पर ईंट थाप रहा है साथ में उसकी पत्नि, लडकी मय परिवार के साथ में रहते थे। दिनांक 01.01.2018 को रात को करीब 9 बजे खाना खाकर वह परिवार सहित सो गया था सुबह करीब 4 बजे जागा तो उसकी लडकी उम्र 15 वर्ष बिस्तर पर नहीं दिखी। उसने भट्टे पर अन्य लोग व मजदूरो से पूछा पता किया तो कुछ पता नहीं चला फिर वह अपने परिवार के साथ दतिया चला गया रिश्तेदारी में तलाश करता रहा तब भी अभियोक्त्री नहीं मिली, भट्टे पर काम करने वाला अरविन्द उस दिन भट्टे पर नहीं आया उसे शंका हुई कि उसकी बेटी को अरविन्द्र बहला फुसला कर कहीं ले गया होगा। उसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ थाना गोरमी में रिपोर्ट लेख कराई।
अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अरविन्द अहिरवार को भादवि की धारा 363 में 5 वर्ष, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष, भादवि की धारा 366ए 5 वर्ष की सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधो से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) की धारा 5(एल)(जे)(पप) सहपठित धारा 6 में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।
न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए युक्तियुक्त प्रतिकर की राशि का भुगतान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ
आकिल अहमद खॉन (अभियोजन)
गिरजेश पचौरी पत्रकार मेहगांव मो.9926264754
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