विशाल भौरासे रिपोर्टर
बैतूल,स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त विद्यालय/कॉलेज प्रबंधन/स्कूल बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि उनके विद्यालय/कॉलेज में संचालित स्कूल बसें एवं शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित वाहनों में सर्वोच्च न्यायालय एवं सीबीएसई द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही वाहनों से संबंधित आवश्यक वैध दस्तावेज-वाहन का पंजीयन, अनुबंध पत्र, परमिट, बीमा, फिटनेस, पीयूसी प्रमाण पत्र, वाहन चालक का लाइसेंस साथ में रखे तथा वाहन में फस्टएड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, गति नियंत्रक अनिवार्य रूप से लगवा कर ही स्कूल बसों का संचालन सुनिश्चित करें।
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा ने बताया कि चैकिंग के दौरान बगैर युक्तियुक्त कारण उक्त निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में संचालन पाए जाने पर संबंधित वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र का उस अवधि तक के लिए निलंबित किया जाएगा, जब तक समाधान प्रद रूप से वाहन में कमियां दूर नहीं कर दी जाए। पंजीयन निलंबन की अवधि में संबंधित स्कूल वाहन से विद्यार्थियों का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त वाहन चालकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वर्षा ऋतु में जलमग्न पुल-पुलियाओं पर जलजमाव की स्थिति में वाहन पार न करें।

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