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Dharmendra Singh

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March 24, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

चीफ संतोष प्रजापति

बैतूल जिले के विकासखण्ड भीमपुर की क्लस्टर ग्राम पंचायत पिपरिया में गुरुवार को ग्राम संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां प्राप्त शिकायतों के आधार पर कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाई स्कूल चकढाना की माध्यमिक शिक्षक माधुरी कवड़े को शाला में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने, पालकों/ग्रामवासियों से अभद्र व्यवहार करने, मुख्यालय पर निवास नहीं करने एवं शाला संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है।

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शिक्षिका को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमपुर नियत किया गया है।

इसी प्रकार प्राथमिक शाला रंजाढाना के प्राथमिक शिक्षक राजेश चौहान को कर्तव्य पर शराब पीकर उपस्थित होने, शाला में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने, पालकों/ग्रामवासियों से अभद्र व्यवहार करने, मुख्यालय पर निवास नहीं करने एवं शाला संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है।

उन्हें भी मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रणएवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमपुर नियत किया गया है।

उधर संकुल केंद्र हाई स्कूल चकढाना की प्राथमिक शाला गौलीढाना (संबद्ध संस्था-प्राथमिक शाला घोरपड़) के प्राथमिक शिक्षक गंगाराम उइके को शाला में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने, मुख्यालय पर निवास नहीं करने, अध्यापन कार्य में रूचि नहीं लेने एवं शाला संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है।

उन्हें भी मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमपुर नियत किया गया है।