हरदा-: मध्य प्रदेश में नए सिरे से लागू की गई स्कूल बैग पॉलिसी ,स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश
मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में नए सिरे से लागू की गई स्कूल शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार क्या है नई गाइडलाइन1- कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के बैग का भजन ढाई किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2-दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा,
3- तीसरी से पांचवी तक के बच्चों को मात्र 2 घंटे ही होमवर्क देना होगा। 4-सप्ताह में एक दिन ऐसा निर्धारित होगा जहां बच्चे बिना बैक के स्कूल जा सकेंगे उस दिन बच्चों को अपनी रूचि के अनुसार खेल, संगीत जैसे विषयों पर शारीरिक व मानसिक गतिविधियां कराई जाएगी ।साथ ही राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पुस्तकों को ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को अब भारी भरकम बैग से भी राहत मिलेगी।
राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेशानुसार समस्त शासकीय व अशासकीय स्कूलों को आदेशों का पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा ।
जिसकी जवाबदारी( डीईओ) जिला शिक्षा अधिकारी की होगी, साथ ही हर 3 महीने में जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करके नई शिक्षा नीति के तहत आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जहां स्कूल शिक्षक व अभिभावक सहित बच्चों ने भी शिक्षा विभाग के नवीन आदेश का स्वागत किया है।
(ब्यूरो चीफ हरदा)
चौहान यशवंत सिंह की रिपोर्ट✍️
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