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May 14, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

ब्यूरो चीप भुजबल जोगी

स्कूल बसों में गड़बड़ी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एस पी श्री तरुण नायक सागर जिले की सभी स्कूलों को सुचित किया जाता है कि

*स्कूल प्रबंधन लगातार करें मानिटरिंग पुलिस अधीक्षक श्री नायक एस पी सागर

*पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक पहुंचे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के सभी ड्राइवर क्लींजर को सूचित किया गया कि किसी भी प्रकार कि लापरवाही नहीं चलेगी

बस चालक एवं स्कूल प्रबंधन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
स्कूली बसों में गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी एवं समस्त से स्कूल संचालक स्कूली बसों की सतत मॉनिटरिंग करें उक्त निर्देश पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर बस संचालकों ड्राइवर क्लीनर को आयोजित बैठक में दिए उन्होंने कहा कि यह निर्देश समस्त जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि किसी भी स्थिति में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बस संचालक के साथ-साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक द्वारा अभी हाल ही में प्रदेश के 2 जिलों मैं स्कूल बसों में प्रकाश में आई घटनाओं को संज्ञान में लेकर सभी थाना प्रभारियों को आज निर्देशित किया था कि अभियान चलाकर अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी स्कूलो में जाकर स्कूल बसों / अन्य वाहन जिनमे स्कूल के बच्चे आते जाते है को चेक किया जावे।
पुलिस अधीक्षक सागर श्री तरुण नायक ने स्कूल बसों एंव अन्य वाहन में सफर करने वाले बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए स्वयं सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचकर, स्कूल प्रबंधन अधिकारियों एवं बस ऑपरेटर्स, चालक, परिचालक की मीटिंग लेकर सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर समझाइश देकर आवश्यक निर्देश दिए
कि बसों के ड्राइवर एवं अटेंडर का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जावे
,बच्चों के स्कूल आवागमन हेतु प्राइवेट वाहनों का भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाकर संधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी ,-स्कूल बस वाहन चालक का पूर्व में किसी प्रकार का अपराधिक रिकॉर्ड ना रहा हो उसने पूर्व में किसी प्रकार से ही यातायात नियमों का उल्लंघन ना किया हो
,जिन बसों अगले वाहनों में छात्राएं सफर करती हैं उनमें महिला अटेंडर होना आवश्यक है
,यदि किसी कारण से बस या बहन का ड्राइवर बदलता है तो उसका वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही बदला जावे
,बसों में सीसीटीवी कैमरे दरवाजे स्पीड गवर्नर फर्स्ट एड किट ( जो कि एक्सपायर ना हो ) फायर एक्सटिंग्विशर एवं फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए
,बसों में बच्चों के लिए अटेंडर अनिवार्य रूप से होना चाहिए इसकी जांच थाना पुलिस के द्वारा भी समय-समय पर निरंतर की जानी चाहिए बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहन का संचालन अवैध रूप से लगी हुई गैस किट से ना हो यह सुनिश्चित किया जावे
,बच्चों को स्कूल जाने हेतु सभी वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे ना बैठे हो यह सुनिश्चित किया जाए यह भी सुनिश्चित हो कि स्कूल के सामने ज़ेबरा क्रॉसिंग स्पीड ब्रेकर एवं साइन बोर्ड आदि लगे हो
। किसी भी स्कूल की कोई भी बस / अन्य वाहन में किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों की कमी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधक को कार्यवाही शुनिश्चित कर सभी मानकों को पूरा करने उपरांत ही वाहन एंव चालक को नियुक्त करने के निर्देश दिए । साथ-साथ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सख्त निर्देशित किया गया है कि उक्त नियमो क पालन न करने वाले स्कूल प्रबंधन एवं वाहनों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जावे।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है
आज सुबह से ही पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जिले के समस्त थाना प्रभारी द्वारा स्वयं स्कूलों में जाकर स्कूल प्रबंधन से मिलकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाकर स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई है उक्त चेकिंग लगातार जारी रहेगी