ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति

आरोपी को न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड से दंडित कियाः- माननीय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी बैतूल ने आरोपी लक्ष्मण उर्फ लखन टुकड़ू उम्र-48 वर्ष को शासकीय उचित मुल्य दुकान से ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को गेंहू वितरण नहीं करने पर आरोपी को धारा 3/7 आवष्यक अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गयी। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 26.09.2010 को सहायक आपूर्ति अधिकारी रामसिंग जिला आपूर्ति अधिकारी, बैतूल एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बैतूल के साथ ग्राम पाथरी विकास खण्ड भीमपूर में जाकर ए.पी.एल. राषन कार्ड धारियों से जाकर पूछताछ कर जांच की गई जांच में पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम पाथरी से ए.पी.एल. मद का गेंहू राषनकार्ड धारक को प्राप्त नहीं होता है तथा उचित मूल्य पातरी के लिए दिनांक 10.06.2010 को 10 क्विंटल दिनांक 24.07.2010 को 12 क्विंटल व दिनांक 19.08.2010 को 24 क्विंटल गेंहू पंहुचाया गया था किंतू उसका वितरण विक्रेता द्वारा नहीं किया जाना पाया गया था। विक्रेता द्वारा जांच में विक्रय पंजी जानबुझकर प्रस्तुत नहीं की गई। मात्र स्टॉक पंजी पेष की गई जिसमें दर्ज गेंहू की मात्रा फर्जी विक्रय दर्ज किया जाना पाया गया। जांच में ग्राम पातरी के कार्ड धारक के राषन कार्ड प्राप्त किये गये। राषन कार्ड धारियों ने बताया कि माह अपेै्रल 2010 से सितंबर 2010 तक ए.पी.एल. गेंहू दुकान से नहीं मिला है। सहायक आपुर्ति अधिकारी रामसिंग द्वारा राषन कार्ड धारियों केे संयुक्त कथन लेख किये गये पंचनामा तैयार किया गया तथा शासकीय उचित मुल्य दुकान का स्टॉक रजिस्टर प्राप्त किया एवं जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर बैतूल के आदेष दिनांक 11.10.2010 के पालन में सहायक आपुर्ति अधिकारी रामसिंग द्वारा शासकीय उचित मुल्य दुकान विक्रेता लक्ष्मण उर्फ लखन टुकड़ू के विरूद्ध थाना चिचोली में अपराध किया गया। प्रकरण में आवष्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया।
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