ब्यूरो वाजिद अली कुरेशी



इन्दौर , श्रीमान बाईसवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय एवं श्रीमान विशेष न्यायालय श्री मुकेश नाथ द्वारा रूपेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका में उक्त विषय अंतर्गत संज्ञान लेते हुए सभी पक्षकारो को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है । प्रकरण इस प्रकार है कि ” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन 2020 में रामबाबु विरूद्ध सुनील वगैरह के प्रकरण में आदेश दिया था कि चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक प्रत्याशी तथा प्रत्याशी से संबंधित राजनीतिक पार्टी को प्रत्याशी का एवं राजनैतिक पार्टी को उसके स्वयं का अपराधिक रेकार्ड व अन्य संपत्ति आदि से संबंधित जानकारी चुनाव से 48 घंटे पूर्व स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्रो में टेलीविजन / वेबसाईट , फेसबुक व व्हाट्सएप पर विस्तृत जानकारी पब्लिक की देना होगी और इस आदेश का पालन करने की जानकारी संबंधित राजनैतिक पार्टी के प्रत्याशी एवं पार्टी को उक्त प्रकाशन और प्रसारण करने के बाद चुनाव से 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को देनी होगी और ऐसा नहीं करने पर चुनाव आयोग उक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेगा लेकिन किसी भी प्रत्याशी या किसी भी राजनैतिक पार्टी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है जबकि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.06.2022 को उक्त आदेश के पालनार्थ सभी पक्षो को सूचना पत्र दे दिया था लेकिन किसी के द्वारा भी उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिर्टनिंग अधिकारी कलेक्टर इन्दौर , कलेक्टर महोदय , इन्दौर , मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग , पु . कमिश्नर तथा महापैर पद के प्रत्याशी कमल गुप्ता , संजय शुक्ला और पुष्यमित्र भार्गव के विरूद्ध याचिका संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करते हुए सभी महापौर और पार्षदो के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है । माननीय न्यायालय के आदेश का पालन ना करने वालों को चुनाव से निषेधित करने की मांग भी की गई है । उपरोक्त याचिकाकर्ता की ओर से अभिभाषकगण हरीश शर्मा , संजय के . पराशर , देवेन्द्र सिंह बैस , जी.डी.आर्य , नीलेश पटेल , शम्मी कदम आदि ने पैरवी की है ।
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