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Dharmendra Singh

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June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड

विधिक साक्षरता से होता है महिलाओं का सशक्तिकरण

माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार आज दिनांक 14-10-2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं से संबंधित कानून और मुद्दों पर महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विकास भवन तहसील गोहद जिला भिण्ड में किया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय श्री सुनील दण्डौतिया जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड, श्री अच्युत शर्मा अधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर उपस्थित रहें। महिलाओं से संबंधित कानूनों जैसे घरेलू-हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेद्य अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेद्य अधिनियम 2006, निःशुल्क कानूनी सहायता योजना, आई.पी.सी., व भा0द0सं0 में महिलाओं से संबंधित प्रावधानों आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये बताया गया कि भारतीय समाज में लिंगवाद और पितृसत्ता आज भी काफी प्रभावशील है जिसके चलते महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान नहीं मिल पाता है इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ वर्तमान समय में अपराध तेजी से बढ़े है, महिलाओं की सुरक्षा लगभग सभी परिपेक्ष्य में चाहे व घर हो, सार्वजनिक स्थान हो या कार्यस्थल, सदेैव चिंता का विषय रहा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या को ध्यान में रखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक है कि महिलायें उन कानूनों के बारे में जागरूक हो जो उनकी सुरक्षा के लिये मौजूद है।
निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुये माननीय महोदय द्वारा बताया गया कि महिलाये निःशुल्क विधिक सहायता हेतु नियमानुसार पात्रता रखती है जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से या नालसा की हेल्पलाइन नं. 15100 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकती है।
उक्त अवसर पर उपस्थित श्री अच्युत शर्मा अधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा उपस्थित महिलाओं को संबोंधित करते हुए बताया गया कि महिलाओं को मैटरनिटी लाभ का अधिकार, गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षात्मक का अधिकार, समान परिश्रम 1976 के अंतर्गत् समान कार्य के लिये समान मुआवजे का अधिकार आदि प्राप्त है।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं को महिलाओं से संबंधित कानूनों की गहन जानकारी हेतु बुकलेट्स/पेम्प्लेटस आदि वितरीत किये गये इसके साथ ही महिलाओं से संवाद कर माननीय महोदय द्वारा उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की गई तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील विधिक सेवा समिति को निर्देशित किया गया।
कार्यक्रम में श्री संदीप सिंह परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास भिण्ड, श्री राकेश कौशल पीएलव्ही, श्री रिंकू गोयल सहायक ग्रेड-3 तह0वि0से0समिति गोहद उपस्थित रहें।

गिरजेश पचौरी पत्रकार मेहगांव मोबाइल नंबर 9926264754