अवैध रूप से सागौन की चरपट भरी पिकअप सहित युवराज गिरफ्तार अन्य दो हुऐ फरार …
लॉक डाउन में सक्रिय है सागौन माफिया फायदा उठाकर कर रहे थे अवैध सागौन की तश्करी ….
प्रकरण में लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन किये जाने की धारा 188 का भी उपयोग किया जाना चाहिए ….
न्यूज़ 24 x7 इंडिया के योगेश गुप्ता जिला बैतुल
बैतुल । मुलताई थाना छेत्र में 19 अप्रेल रविवार रात को मुखबिर से सूचना के आधार पर परीक्षेत्र कार्यालय मुलताई के अनुसार परिक्षेत्र अधिकारी दल बल के साथ मुलताई से छिंदवाड़ा रोड ग्राम सोडिया पहुंचे रात्रि लगभग 12:50 बजे दुनावा की तरफ से सफेद पिकअप महिंद्रा आते दिखाई दी जिसे रोका गया पिकअप में तीन व्यक्ति सवार थे रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाते हुए दो व्यक्ति भागने में सफल हो गए बल्कि तीसरा व्यक्ति पकड़ में आ गया जिसने अपना नाम युवराज कौड़िया निवासी तहसील पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा बताया वाहन महिंद्रा पिकअप क्रमांक MP13 E 2320 मैं देखने पर सागौन लकडी की चरपटे 20 भरी हुई थी।
वाहन महिंद्रा पिकअप और लकड़ी की चटपटे सहित परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया जाकर नापतोल किया गया सागौन चरपटे 20 नग.668 घन मीटर तथा वाहन महिंद्रा पिकअप क्रमांक MP13 E 2320 का मध्य प्रदेश वनोपन (व्यापार विनिमयन) अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) 15, 16 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41, 42 के तहत वन अपराध प्रकरण का 788/56 दिनांक 19/4/2021 को जारी कराया गया है । प्रकरण में जप्त वहान महिंद्रा पिकअप क्रमांक MP13 E 2320 को राजसात करने हेतु प्राधिकरण अधिकारी एवं वन मंडल अधिकारी मुलताई (सा) को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया भागने वाले दो अपराधी सुखाराम पिता फुलसा निवासी पाठई तथा तुकाराम वार्ड पंचलाल निवासी कौड़िया दोनो तहसील पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा ने सुबह परीक्षेत्र कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है । पुलिस की आरोपीयो के प्रकरण में लॉक डाउन की धारा 188 का उपयोग भी चाहिए चुकी मामला जिले में लॉक डाउन के आदेश जारी किए जाने के पश्चात का है ।
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