Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
February 4, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति

मारपीट कर रूपये लूटने वाले आरोपीगण को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 /- रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया :

माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल ने फरियादी से मारपीट कर 20,000/- रूपये लूटने वाले आरोपीगण सजू उर्फ संजय पिता शिवराम यादव उम्र 24 वर्ष एवं आरोपी दिनेश उर्फ चैनसिंह यादव पिता फैलू यादव उम्र 38 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम चिखली रैयत, बीजादेही, जिला बैतूल को धारा 394/34 भा.द.सं. के अपराध का दोषी पाते हुये 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी. वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार राय द्वारा पैरवी कार्य किया गया एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर ने पैरवी मे सहयोग प्रदान किया। प्रकरण चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में शामिल था।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजाराम पिता केदार कछवारे उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम बुरूट, थाना कन्नोद, जिला देवास ने पुलिस थाना बीजादेही मे इस आशय कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी कि वह बैतूल जिले के चिखली रैयत एवं अन्य गांव से शादी मे लगने वाले टेंट मे काम करने के लिए मजदूरी से मजदूर लेकर जाता था। दिनांक 28/11/2019 को उसे आरोपी संजय उर्फ संजू ने फोन कर बताया कि उसके गांव में 15-20 मजदूरों की व्यवस्था हो गई है, तू आकर ले जा । तब फरियादी ने आरोपी से कहा उसके पास साधन नही है, तुम मुझे लेकर चलो तब दोपहर में आरोपी संजय उसे मोटर सायकल से बैतूल रेल्वे स्टेशन के सामने मिला और मोटर सायकल से उसे मलाजपूर होते हुए चिचोली लेकर गया। चिखली बेरियर के पास दूसरी मोटर सायकल से आरोपी दिनेश उर्फ चैनसिंह उसकी मोटर सायकल से पीछे-पीछे आने लगा फिर आरोपी संजय चिरोटियां गांव जाने वाले जंगल के कच्चे रास्ते पर मोटर सायकल लेकर गया और नाले के पास उसने मोटर सायकल रोक दी तभी वहां आरोपी दिनेश उर्फ चैनसिंह भी आ गया। दोनों आरोपीगण ने फरियादी से पाईप से मारपीट कर नगद 20,000/- रूपये लूट लिये एवं फरियादी का आधार कार्ड, परिचय पत्र, डायरी, मोबाईल भी छीन लिये एवं उसके मोबाईल में लगी सिम तोड़ दी। दोनो आरोपीगण ने उसे मोटर सायकल पर बिठाकर चुनाहजूरी के ए.टी.एम. पर लेकर गये और फरियादी पर दबाव डालकर ए.टी.एम. से 2000/- रूपये निकालवाये। उसके बाद आरोपीगण मौके से भाग गये। फरियादी के रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान आरोपीगण ने पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर पुलिस थाना बीजादेही द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया।