Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

October 2025
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
October 19, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में 3-3 साल की सजा सहित ₹2000 का जुर्माना लगाया है।

आरोपी पीड़िता के पिता के साथ रात्रि में उसके घर आया था एवं मौका पाकर उसने छात्रा के साथ में छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के चिल्लाने पर माता पिता आए और पीड़िता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी एडीपीओ मालिनी देशराज विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विजय पिता नेपाल सिंह रघुवंशी निवासी भरतपुर द्वारा 23 फरवरी 2021 को रात्रि में 9:30 उक्त घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी विजय पीड़िता के पिता के साथ छात्रा के घर आया था।छात्रा उस समय पलंग पर सोई हुई थी। छात्रा को ठंड लग रही थी, ऐसे में वह स्वेटर पहनने बाहर आंगन में आई थी इसी दौरान आरोपी विजय द्वारा छात्रा के साथ में छेड़छाड़ की गई। छात्रा के चिल्लाने पर उसकी मां पिताजी आए और पीड़िता ने तुरंत डायल हंड्रेड और सूचना देकर पुलिस बुलवाई औरपुलिस ने विजय के खिलाफ 354 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। न्यायलय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीशby मुलताई द्वारा मामले में आरोपी को धारा 354 आईपीसी एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3-3 साल की सजा एवं ₹1000-1000 के जुर्माने से दंडित किया है।