मोहन शर्मा रिपोर्टर

गुना-नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 (उत्तरार्द्ध) चुनाव की घोषणा के साथ ही इन निर्वाचनों को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी गतिविधियां बढ़ गयी हैं। परस्पर परस्पर राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन को विनियमित किया जाना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलुस आदि पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।
गुना जिले में नगरपालिका राधौगढ़ के आम निर्वाचन-2022 के दौरान निर्वाचन की घोषणा से लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से बिना अनुमति प्राप्त आम सभा, अनियमित सार्वजनिक यातायात, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले एवं लाउडस्पीकर के दुरूपयोग तथा अस्त्र-शस्त्रो का प्रयोग करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए श्री फ्रेंक नोबल. ए. जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्विघ्न/ निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र में प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त जारी आदेश दिनांक 29/12/2022 से दिनांक 24/01/2023 तक प्रभावशील रहेगा-
गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र के अन्दर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग – राधौगढ की पूर्व अनुमति के नही करेंगे । गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/ समूह/ राजनैतिक गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नही करेंगे। गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/ समूह/ राजनैतिक दल या गैर राजनैतिक दल या अन्य जुलूस, आमसभा, धरना, या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरूद्ध नही करेंगे। गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। लाउडस्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नही की जाएगी, सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत ही नियत स्थल पर समयसीमा अन्तर्गत लाउडस्पीकर का उपयोग किया जावेगा। गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नही करेगा तथा आवश्यक आदेश प्रसारित होने पर शस्त्र पुलिस थाने मे जमा कराये जावेगे ।
गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पटाखा/ आतिशबाजी एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, मशाल आदि का उपयोग/ प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग राधौगढ से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी। गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र में मकान स्वामी उनके किराएदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देगे। गुना जिले की नगर पालिका परिषद राधौगढ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है।
जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।
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