Chief Editor

Dharmendra Singh

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October 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायधीश गणों ने प्रचार-प्रसार वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना जलकर संपत्ति कर जैसे मामलों में दी जा रही भारी छूट ।


डबरा:- आगामी 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से डबरा सिविल न्यायालय में उपस्थित न्यायाधीश गणों ने प्रचार-प्रसार वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार छुटो के साथ राजीनामा के आधार पर किया जावेगा इसके साथ ही पूर्व नेशनल लोक अदालत की भांति ही इस बार भी जलकर संपत्ति कर बैंक बिजली आदि के साथ-साथ सिविल अपराधिक प्रकृति के मामले वैवाहिक मामले आदि प्रकरणों को निराकरण हेतु दिया जाएगा।
वही पर आपको यह भी बतादे की उक्त नेशनल लोक अदालत में जलकर एवं संपत्ति कर के प्रकरणों में नियम अनुसार छूट दी जा रही है। जिसका प्रचार प्रसार यह रथ आम जनता के बीच जाकर करेगा।
1, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु 50,000 तक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 100% तक की छूट।
2, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 से अधिक तथा 100,000 तक बकाया होने पर 50% तक की छूट।
3, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया है पर मात्र अधिभार में 25% तक की छूट।
4, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000 तक बकाए पर मात्र अधिभार में 100% तक की छूट।
5, जल कर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10,000 से अधिक तथा 50,000 तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75% तक की छूट। 6, जल कर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50,000 से अधिक बकाया है पर मात्र अधिभार में 50% तक की छूट।
और यह छूट मात्र एक बार वन टाइम सेटेलमेंट में ही दी जावेगी दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2021 – 22 तक की बकाया राशि पर देय होगी जो पक्षकार अपने मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में समझौतों के आधार पर कराने के इच्छुक हो उनसे उक्त दिनांक 11 फरवरी 2023 को प्रातः 10:30 बजे सिविल न्यायालय डबरा में उपस्थित होकर अपनी प्रकरण का राजीनामा के आधार पर निराकरण कराने की अपील की गई है, नेशनल लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में नियम अनुसार कोर्ट फीस वापसी की जावेगी, आम जनों से अपील की जाती है कि उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा कर नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें। जिसका प्रचार प्रसार यह प्रचार वाहन रथ शहर में घूम-घूम कर करेगा