
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 12 मार्च रविवार को रंगपंचमी पर्व के दिन प्रातः काल से शाम 5 बजे तक हरदा जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकान एवं वाईन शॉप की दुकानें एवं स्टोरेज देशी मदिरा मद्य भांडागार के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार 12 मार्च को जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकान एवं वाईन शॉप की दुकानें बंद रखी जायेंगी तथा शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍

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