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February 18, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना मे रुचि नहीं लेने वाले 43 सहकारिता कर्मियों को नोटिस जारी

पं संदीप शर्मा रिपोर्टर


समक्ष मे उपस्थित होकर देना होगा जवाब,
संतोषप्रद जवाब नही होने पर की जाएगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
कटनी( 23 मई )- कलेक्टर अवि प्रसाद ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के क्रियान्वयन में वांछित प्रगति नही ला पाने वाले 43 सहकारिता कर्मियों के कार्यों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की समीक्षा के दौरान विकासखंडवार और समितिवार प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के बाद इस कार्य में रूचि नहीं ले रहे कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील को निर्देशित किया । कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद जिन 43 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनमें 3 प्रशासक, 3 सहायक नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक , 37 समिति प्रबंधक पैक्स शामिल है। जिन प्रशासकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमेे कटनी की प्रशासक बेबी नैना मेहरा, रीठी एवं ढ़ीमरखेड़ा के प्रशासक एच.एन. प्रजापति और बड़वारा, विजयराघवगढ़ एवं बरही के प्रशासक एस.के. जैन शामिल है। इसी तरह कटनी , रीठी, ढ़ीमरखेड़ा,बड़वारा, विजयराघवगढ़ और बरही के सहायक नोडल अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया है।
इसके अलावा 37 समिति प्रबंधक पैक्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमे कटनी, रीठी, बड़वारा और विजयराघवगढ़ के 6-6 समिति प्रबंधक तथा ढ़ीमरखेड़ा के आठ और बरही के 5 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है।
सभी को समक्ष मे उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए है। संतोषप्रद जवाब नही पाए जाने पर अनुशासनात्मक एवं वैधानिक तथा दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए गोपनीय चरित्रावली मे मतांकन अंकित करने की चेतावनी दी गई है।
समीक्षा बैठक मे कलेक्टर श्री प्रसाद ने सभी को किसानों से आवेदन प्राप्ति की प्रगति शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए ।
गौरतलब है,कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना शुरु की है। इसके तहत ऐसे सभी किसान जो फसल ऋण की 2 लाख रुपये तक की राशि जमा नही करवा पाने के कारण डिफाल्टर हो गए है। उनका ब्याज सरकार भरेगी। ताकि किसान डिफाल्टर न रहे और शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण योजना का लाभ हासिल कर सके।