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April 17, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

*खाद्य सामग्री का अपयोजन करने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान बिरूहली के विक्रेता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज*

पं संदीप शर्मा रिपोर्टर

*खाद्य सामग्री का अपयोजन करने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान बिरूहली के विक्रेता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज*

कटनी (20 जून) – शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को दिए जाने वाले खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है।

इसी क्रम में शासकीय उचित मूल्य की एक दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं एवं अन्न उत्सव का आयोजन नहीं किये जाने की शिकायत सामने आने पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा इसकी जांच कराई गई और दुकान में करीब 3 लाख 52 हजार 908 रुपए की समग्री का अपयोजन पाये जाने पर मंगलवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

उल्लेखनीय है की तहसील रीठी अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बिरूहली दुकान कोड 4204022 के विक्रेता राकेश राय के द्वारा खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता किये जाने की शिकायत के आधार पर दुकान की जांच क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रीठी रविन्द्र पटेल के द्वारा की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी को प्रस्तुत किया गया।

जांच में विक्रेता के द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2023 की सामग्री का नियमित वितरण नहीं किये जाने के साथ ही शासन निर्देशानुसार विगत माह 25 मई से 27 मई 2023 तक अन्न उत्सव का आयोजन नहीं करना पाया गया। साथ ही भौतिक सत्यापन के दौरान राशि 3 लाख 52 हजार 908 रूपये के बाजार मूल्य के गेहूँ 63.62 क्विंटल, चावल 64.34 क्विंटल, नमक 3.48 क्विंटल एवं शक्कर 6 किलोग्राम का अपयोजन खुर्द-बुर्द किया जाना पाया गया।

जिसके फलस्वरूप कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान बिरूहली के विक्रेता राकेश राय के विरूद्ध पुलिस थाना रीठी में अपराध क्रमांक 272 दिनांक 20/06/2023 से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।