Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
February 4, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

अभिषेक नायक रिपोर्टर


उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु बेरोजगार युवकों को बैंक के माध्यम से कराया जायेगा ऋण उपलब्ध
=========================================

कटनी – मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सपलाईज कार्पाेशन के प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु बेरोजगार युवकों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर वाहन दिये जाने है। जिस हेतु रिक्त सेक्टर क्रमांक 11 एवं 13 जनपद पंचायत बहोरीबंद हेतु हितग्राही की आवश्यकता है। जिसके लिए ऑनलाईन आवेदन https://samast.mponline.gov.in साइट पर किया जाना है।

जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर क्रमांक 13 जनपद पंचायत बहोरीबंद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तथा सेकटर क्रमांक 11 जनपद पंचायत बोरीबंद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित है।

आवेदक की अहर्ता

योजना के तहत विकासखण्ड बाहोरीबंद के सेक्टर क्रमाक 11 एवं 13 हेतु के आवेदन हेतु निर्धारित अहर्ता के तहत आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रूपये, हैवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वैध लायसेंस धारक, बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता के तहत डिफाल्टर न हो, शासकीय सेवक और पेंशनर न हो, सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता, चयनित वाहन का कोटेशन, आवेदक अन्य स्व-रोजगार योजना में लाभांवित नहीं होना चाहिए तथा आवेदक अपराधिक प्रवृति एवं पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए।

ऋण हेतु स्वीकृति की पात्रता

हितग्राही को वाहन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ऋण अवधि 7 वर्ष होगी तथा ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत वार्षिक है, ऋण गारंटी ( जी.जी.टी.एम.एस.ई) शुल्क की वापसी, विभाग द्वारा अधिकतम 1.25 लाख रूपए प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा। हितग्राही द्वारा 1.25 लाख रूपये प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करना होगी।

योजना के मुख्य प्रावधान

जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला ने बताया कि योजना के प्रावधानों के तहत बैंक के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रूपये की कीमत के वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। हितग्राही को 7.5 टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार 45 से 65 रूपए प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैंडलिंग व्यय देय होगा। अन्य योजना के खाद्यान्न, शक्कर, नमक के परिवहन पर विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान किया जावेगा। सेक्टरवार परिवहन एवं हैण्डलिंग दरें पोर्टल पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा सूचीबद्ध वाहनों में से हितग्राही द्वारा वाहन का चयन किया जावेगा। राशन सामग्री के परिवहन हेतु हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा। शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों पर प्रदर्शन योजना के संबंध में जानकारी विभाग के पोर्टल https://samast.mponline.gov.in पर तथा https://food.mp.gov.in पर उपलब्ध है। योजना के संबंध मे जानकारी कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0755-2551471 पर प्राप्त की जा सकती है।