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February 18, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

राहुल राठोड़ रिपोर्टर



सरदारपुर – राजोद ग्राम पंचायत राजोद पंचायत भवन में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम 2022 के प्रचार प्रचार एव क्रियान्वयन में सहयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सरस्वती पूजन से प्रारंभ किया गया। जिसमें जनपद पंचायत सीईओ सर प्रभात कुमार द्विवेदी, ग्राम पंचायत राजोद सरपंच जितेंद्र गामड़, पेसा ग्राम सभा अध्यक्ष राधेश्याम गामड़, पेसा मास्टर ट्रेनर के रूप में वी. खण्ड समन्वयक (पेसा) श्रीराम परमार, कमल मेड़ा जन अभियान परिषद ब्लाक समन्वयक, पेसा मास्टर ट्रेनर जगदीश ओसरी, रामु भुरिया, एव 14 ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव, पेसा मोबिलाइजर्स, रोजगार सहायक, एव प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2-2 समाज सेवी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रफुटन समिति सदस्य आदि उपस्थित रहे।
जिसमे प्रमुख पेसा के नियमों में जल-जंगल-जमीन, श्रमिक और संस्कृति संरक्षण का पंचामृत। बाजार-मेलों का प्रबंधन करेगी ग्रामसभा, ग्राम विकास की बनाएगी कार्ययोजना । जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलवाने का रहेगा अधिकार। पेसा एक्ट से जनजाति समाज किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, ग्राम सभाओं को किस प्रकार सशक्त बनाया जाए एव जल, जंगल, जमीन एव कुछ परिवर्तनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संविधान के भाग IX के पंचायत संबंधी प्रावधानों का विस्तार करना।
यह अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। यह स्व-शासन के अपने स्वयं के रूपों के माध्यम से स्व-शासन के उनके अधिकार की भी पुष्टि करता है।
स्थानीय शासन में सहभागी लोकतंत्र की स्थापना कर ग्राम सभा को समस्त कार्यों का केन्द्र बनाना।
मानक प्रथाओं का अनुपालन करने वाली एक उचित प्रशासनिक संरचना बनाने के लिए।
जातीय समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करना।
पंचायतों को आदिवासी जरूरतों को ठीक से पूरा करने के लिए आवश्यक सटीक शक्ति देने के लिए।
ग्राम सभा के उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर पर पंचायतों के कार्यों और शक्तियों को लेने से रोकना।
जानकारी प्रकाश परमार सहायक सचिव ने दी।