
मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में अब आरक्षण होगा. वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है. शिवराज की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 को संशोधित किया गया है. वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकारी नौकरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महिलाओं के लिए कोटा फिक्स हुआ है.

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