पं संदीप शर्मा रिपोर्टर

कटनी (27 अक्टूबर) – विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिन शस्त्र लाईसेंस धारियों ने अभी तक शस्त्र थानों में जमा करने से छूट के संबंध मे आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है वे शस्त्र लाईसेंसधारी 31 अक्टूबर तक कलेक्ट्रेट कार्यालय कटनी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में जारी आदेश मे उल्लेखित किया गया है कि जिन शस्त्र लाईसेंस धारियों के द्वारा शस्त्र थानों मे जमा करा दिये गए है, किन्तु किन्ही कारणों से शस्त्र कब्जे में रखने के इच्छुक है। वे व्यक्ति भी स्पष्ट कारण सहित शस्त्र थाने में जमा करने से छूट के संबंध में आवेदन 31 अक्टूबर तक कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।
आदेश मे उल्लेखित किया गया है कि जिन शस्त्र लाईसेंसधारियों के द्वारा छूट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है पर उनके आवेदनों पर अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है ऐसे शस्त्र लाईसेंसधारी अपने शस्त्र को स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय होने तक अपने कब्जे मे रख सकते है।
विदित हो कि कटनी जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद ही 9 अक्टूबर को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया था। शस्त्र थानों में जमा से छूट हेतु निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा ही किया जायेगा।

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