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Dharmendra Singh

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सच दिखाने की हिम्मत

थाना इन्दरगंज पुलिस ने अपने दोनों बच्चों के साथ गायब हुई अपहर्ता को सूरत से बच्चों सहित सकुशल किया दस्तयाब

ग्वालियर 14.12.2023 – दिनांक 02.06.2023 को कब्रिस्तान के पास गणेशपुरा मुरैना निवासी फरियादी ने थाना स्टेशन रोड मुरैना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने मेरी बहू एवं उसके नाबालिग लड़का व लड़की को बहला फुसलाकर पुराने हाईकोर्ट ग्वालियर के पास से अपहरण कर लिया है। मेरे दामाद की वर्ष 2016 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से मेरी बहू व उसके बच्चे मेरे पास मुरैना में ही रह रहे थे। घटना स्थल ग्वालियर में थाना इन्दरगंज क्षेत्र का होने से धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय में हैबियस कार्पस प्रचलित होने से पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश सिंह चंदेल,भापुसे द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक शहर(मध्य) श्री अखिलेश रेनवाल को उक्त प्रकरण की अपहर्ता व उसके दोनों नाबालिग बच्चों की सकुशल दस्तयावी हेतु पुलिस की टीम बनाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशनुसार सीएसपी इन्दरगंज श्री अशोक सिंह जादौन के मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी इन्दरगंज शिवम राजावत के द्वारा पुलिस की टीम बनाकर उक्त प्रकरण के आरोपी व अपहर्ता एवं उसके बच्चों की तलाश की गई। दौराने विवेचना पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीव्ही फुटेज भी देखे गये और घटना के बाद अपहर्ता का मोबाइल भी बंद आ रहा था। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में हैबियस कार्पस भी प्रचलित थी। उक्त प्रकरण में थाना इन्दरगंज पुलिस द्वारा गंभीरता से गुमशुदा अपहर्ता की पतारसी के प्रयास किये जाकर स्टेटस रिपोर्ट माननीय न्यायालय में समय-समय पर प्रस्तुत की जा रही थी। अपहर्ता के बैंक खाते, आधार कार्ड, पेनकार्ड, आदि की जानकारी प्राप्त की गई। दौराने विवेचना पुलिस को अपहर्ता के आधार कार्ड अपडेट होने संबंधी मोबाइल नम्बर की जानकारी प्राप्त हुई, जो कि आधार कार्ड अपडेट सूरत में किया गया था। पुलिस को तकनीकी सहायता के आधार पर अपहर्ता के सूरत में होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस की एक टीम को सूरत भेजा गया। जहां से पुलिस टीम द्वारा अपहर्ता व उसके दोनों बच्चों को सकुशल दस्तयाब किया गया। आज दिनांक 14.12.2023 को अपहर्ता व उसके दोनों बच्चों को दस्तयाब किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर अपहर्ता को स्वतंत्र छोड़ा गया।

घटना का विवरण:- दिनांक 07.04.2023 को अपहर्ता अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ससुराल ग्राम बडबारी थाना रिठौरा गई थी। वहाँ से वह अपने देवर को अपने साथ लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ ग्वालियर में अपने मृत पति की मोटरसाइकिल दुर्घटना क्लेम के संबंध में जानकारी लेने ग्वालियर न्यायालय में स्थित यूनियन बैंक पर गई, वहाँ से अपहर्ता अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने देवर से यह कहकर कोर्ट परिसर से चली गयी कि वह वकील से बात करके आती है। लेकिन जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसके देवर ने दिनांक 08.04.2023 को थाना इंदरगंज ग्वालियर में उसकी गुम होने की रिपोर्ट की। उसके बाद अपहर्ता को आसपास रिश्तेदारियों में तलाश किया गया तो अपहर्ता के फरियादी ससुर को जानकारी मिली कि रेल्वे कालोनी मुरैना में रहने वाला एक व्यक्ति उसकी लड़की को गुमराह कर तथा उसके साथ उसके दोनों नाबालिक बच्चों को बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ से गया है। प्रकरण विवेचना हेतु थाना इंदरगंज जिला ग्वालियर को स्थानांतरित किया गया। जिस पर से थाना इन्दरगंज में असल अपराध धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

सराहनीय भूमिका:- इंचार्ज थाना प्रभारी इन्दरगंज शिवम राजावत, उप निरीक्षक दिव्या तिवारी, सउनि सुरेंद्र राजौरिया, प्र.आर. राजेश तोमर, आरक्षक नीरज, पुष्पेंद्र लोधी, म.आर. भूरी बाई, साइबर सेल से आरक्षक अजय की रही है।