Chief Editor

Dharmendra Singh

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February 16, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

ग्वालियर 20.12.2023 – आज पुलिस कन्ट्रोल रूम ग्वालियर स्थित सभागार में अति. पुलिस महानिदेशक ग्वालियर जोन श्री डी. श्रीनिवास वर्मा,भापुसे द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों की लंबित अपराधों के संबंध में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश सिंह चंदेल,भापुसे, अति0 पुलिस अधीक्षक शहर(पूर्व/अपराध/यातायात) श्री ऋषिकेश मीना,भापुसे, अति0 पुलिस अधीक्षक (उत्तर) श्री अमृत मीना, अति0 पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम) श्री गजेन्द्र वर्धमान, अति0 पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य) श्री अखिलेश रैनवाल तथा अति0 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री निरंजन शर्मा एवं ग्वालियर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी तथा जिले के समस्त थानों के थाना प्रभारीगण उपस्थित रहें।

अपराध समीक्षा बैठक में एडीजीपी ग्वालियर जोन ने थानावार लंबित अपराधों की समीक्षा की और लंबित अपराधों के शीघ्र निराकरण के निर्देश थाना प्रभारियों को दिये। इस अवसर पर उन्होने कहा कि सभी सीएसपी एवं एसडीओपी अपने अधीनस्थ थानों में जाकर लंबित अपराधों की समीक्षा कर उनके यथाशीघ्र निकाल के प्रयास करें और यह भी देखे कि थानों में दर्ज प्रकरण अनावश्यक लंबित न रखे जाएं। बैठक में उन्होने समस्त थाना प्रभारियों से कहा कि थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की बात को सहानुभूति पूर्वक सुना जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे एवं सीएसपी/एसडीओपी प्रतिदिन नियमित रूप से अपने अधीनस्थ थानों का आवश्यक रूप से भ्रमण करें। आदतन अपराधियों के खिलाफ थाना प्रभारी प्रभावी कार्यवाही करें तथा ऐसे आरोपी जो जमानत पर हैं और उनके द्वारा गवाह या फरियादी पक्ष को डराया या धमकाया जा रहा हो तो तत्काल माननीय न्यायालय से उनकी जमानत निरस्त करायें। समीक्षा बैठक के दौरान एडीजीपी ग्वालियर जोन ने कहा कि विवेचना का स्तर उच्च कोटि का होना चाहिए तभी आप आरोपी को माननीय न्यायालय से सजा दिला पायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जप्त माल की सैम्पलिंग सही तरीके से की जाना चाहिए। थाना प्रभारी को अपने थाना व क्षेत्र में अधिक से अधिक समय देना चाहिए और थाने में लंबित सम्पत्ति संबंधी अपराधों के आरोपियों की पतारसी कर माल मशरूका बरामदगी के प्रभावी प्रयास किये जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होने कहा कि चिन्हित और गंभीर अपराधों का एक व्हाट्सएप ग्रुप अनिवार्य रूप से बनाया जाए जिसमें पुलिस अधिकारियों के अलावा फरियादी और गवाहों को जोड़ा जाए। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने एवं कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का पालन करवाने के दिये गये निर्देशों के परिपालन में समस्त थानों में एक टीम गठित की जाकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने की कार्यवाही करेगी।