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Dharmendra Singh

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August 7, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

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बड़वानी 01 फरवरी 2024/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम ने अपने एक फैसले में समलैंगिक संबंध बनाने से इंकार करने पर आवेश में हत्या करने वाले आरोपी दीपक पिता राजु सोलंकी निवासी नवलपुरा बड़वानी को आजीवन कारावास तथा 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
    प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 27 दिसम्बर 2021 को एक लाश न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे खेत में पायी गई थी। लाश के सिर, चेहरे पर पत्थरों से गंभीर चोट लगी होकर खुन निकल रहा था। मृतक की पहचान उसके परिजनों द्वारा यश पिता बालकृष्ण सोनी बड़वानी के रूप में की गई। पुलिस बड़वानी द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई।
प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह न होने तथा अंधा कत्ल होने से साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर तथा काल डिटेल के आधार पर आरोपी दीपक सोलंकी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर मृतक का मोबाइल के छिपाने का स्थान बताया साथ ही उन्होंने मृतक की हत्या करने के कारण के सम्बन्ध में बताया कि वो मृतक के साथ 26 दिसम्बर 2021 की रात मेले में गये थे। बाद में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे खेत में आरोपी ने मृतक से समलैंगिक संबंध बनाने की बात पर मना करने पर उसने ( आरोपी) आवेश में मृतक को धक्का देकर गिराकर पत्थरों से गंभीर चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की।
प्रकरण में अंधे कत्ल का मामला होने से परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा उनकी कड़ी जोड़कर शासन के अधिवक्ता ने कोर्ट में मामला सिद्ध किया। प्रकरण में पुलिस बड़वानी द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा  302 भा.द.स. के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की तथा पुलिस की ओर से अनुसंधान उप निरीक्षक श्री आरआर बडोले ने किया।