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न्यूज़ 24×7 इंडिया,
रिपोर्ट :_ब्यूरो चीफ संतोष कुमार लहरें जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पुलिस
दिनांक 27/02/2024 वाहन मालिकों/वाहन चालकों के विरूद्ध के छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 (5) तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन, 1957 की धारा 21 (5) के तहत खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से) पुलिस अधीक्षक जांजगीर एवं खनिज अधिकारी श्री हेमंत चेरपा के दिशा निर्देशन में जिले में रेती/गिट्टी की अवैध खनन, बिक्री / परिवहन पर अंकुस लगाने के लिए आज दिनांक 27.02.24 को जिला पुलिस एवं खनिज विभाग जांजगीर द्वारा संयुक्त कार्यवाही किया गया। जिसमें जिले के अलग अलग जगहों से 28 हाईवा/ट्रेक्टर को खनिज रेती/गिट्टी का अवैध परिवहन करते पायें जाने पर जप्त किया गया है। प्रकरण में खनिज अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त कार्यवाही में श्री प्रदीप कुमार सोरी SDOP जांजगीर, निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी थाना प्रभारी अकलतरा, निरी. मणिकांत पाण्डेय थाना प्रभारी बम्हनीडीह उपनिरी विनोद जाटवर, सउनि सरोज पाटले, प्रधान आर. मिलन राठौर, रमेश त्रिपाठी एवं खनिज विभाग का श्री उत्तम खुंटे खनिज निरीक्षक एवं उड़नदस्ता टीम का सराहनीय योगदान रहा।
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