Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

लोकेशन – मुरैना

आरओ कक्ष में उम्मीदवार समेत केवल पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत

मुरैना 12 अप्रैल, 2024/रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार समेत अधिकत्तम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जायेगी। नामांकन पत्र, उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। इस प्रकार के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है।  कलेक्ट्रेट बाउण्ड्रीवॉल का मुख्य द्वार है 100 मीटर की सीमा रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी कलेक्टर कार्यालय के बाउण्ड्रीवॉल का मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा। नामांकन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की रैली व उनके समर्थकों का प्रवेश इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर की परिधि के भीतर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहन की अनुमति रहेगी। साथ ही इन वाहनों में अभ्यर्थी सहित कुल पाँच व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के लिए एक प्रस्तावक मान्य अन्य के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार के लिये मुरैना-श्योपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिये प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है। सभी प्रस्तावकों को मुरैना-श्योपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावकों का रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। नामांकन पत्र निर्धारित फार्म (2-क) में भरे जायेंगे। शपथ पत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के दिशा निर्देश की प्रतियां भी उम्मीदवारों को दी जायेंगी।

ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भरने की सुविधा

अभ्यर्थी सुविधा पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को नियत अवधि के भीतर ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति को आवश्यक अभिलेखों के साथ रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नामांकन से जुड़ीं अन्य खास बातें

प्रत्याशी यदि दूसरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।

राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का निर्धारित प्रपत्र 19 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।

शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।

सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।

उम्मीदवार सुव्यवस्थित ढंग से अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकें, इसके लिये इसके लिये नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार के साथ आने वाले काफिले को कलेक्ट्रेट स्थित प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जायेगा। कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार तक 100 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। यहाँ से अभ्यर्थी सहित कुल पाँच लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष अर्थात कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 07 में जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये सम्पूर्ण कलेक्ट्रेट प्रांगण में दिशा सूचक साइनेज व बैरीकेट लगाए जायेंगे। शासकीय सेवक अपने परिचय पत्र साथ लेकर आएँ

कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों में पदस्थ शासकीय सेवक नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया के दिवसों में कार्यालयीन समय पर अर्थात प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर सकेंगे। सभी शासकीय सेवकों से अपने परिचय पत्र लेकर आने के लिये कहा गया है। कर्मचारी सभी न्यू हाउसिंग बोर्ड के रास्ते से प्रवेश पा सकेंगे।

 

दीपक सिंह की रिपोर्ट