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Dharmendra Singh

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April 4, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

सरदारपुर से राहुल राठोड़

सरदारपुर- राजोद नया भारत-नया विधान, नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 भारत सरकार द्वारा पारित कानून को लेकर पुलिस थाना राजोद में लोगो को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में राजोद थाना टीआई हीरू सिंह रावत ने उपस्थित गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों का स्वागत किया बाद भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू तीन नए कानून के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के लागू होने से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। वही पुलिस की जवाबदेही भी तय कर दी गयी है। हर घटना के वीडियो साक्ष्य जरूरी कर दिए गए। साथ ही गवाहों के बयानो कि वीडियो रिकार्डिंग भी किया जाना आवश्यक कर दिया गया है। भारत सरकार ने इंडियन पैनल कोड को खत्म कर भारतीय न्याय सहिंता,(BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता(BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को लागू किया है। इसके अंतर्गत पूर्व में आईपीसी की 511 को धारा में संशोधन करते हुए अब महज 358 धाराएं ही प्रचलन में रहेगी। इन धाराओं के नम्बरिंग भी बदल दिए है। पुलिस को हर मामले की जांच 14 दिनों में पूर्ण कर 90 दिनों में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करना होगी। साथ ही कोर्ट को फैसला भी जल्द देना होगा। कार्यक्रम में निरीक्षक हीरु सिंह रावत ने बताया कि नए कानून में अपराध दर्ज होने से लेकर न्यायालय में उसका फैसला आने तक की प्रक्रिया की समय सीमा तय की गई है। नया कानून संविधान की मूल धारणा को लेकर बना है जिसमें न्याय, समानता और निष्पक्षता इसका मूल सिंध्दांत है। पत्रकार सुरेश द्विवेदी ने भी इस नए कानूनों को लेकर जानकारियां दी।
इस दौरान निरीक्षक हीरु सिंह रावत, उपनिरीक्षक विक्रम देवड़ा उपनिरीक्षक आकाश सिंह, उपनिरीक्षक मानसिंह सिंगार, सहायक उपनिरीक्षक प्रताप सिंह डामोर, रमेश भाभर, नंदकिशोर टंडावी, प्रधान आरक्षक मंगल मैड़ा, हकरिया गाणावा , बने सिंह, प्रताप चौहान, आरक्षक कैलाश बारिया, मोहित सेन, महिला आरक्षक हिना खराड़ी सहित थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठजन, पत्रकारगण उपस्थित थे। इस अवसर पर पुलिस थाना राजोद में सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों पत्रकारों, पुलिस जवानों ने थाना परिसर में पौधा रोपण किया।राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।