12 लाख 96000 रू. का गरीबों का राशन डकारने वाले विक्रेता एवं अध्यक्ष पर हुई FIR
इंदिरा गांधी ग्रामीण उपभोक्ता भंडार पर हुआ प्रकरण दर्ज
अनुविभागीय अधिकारी विजय सिंह यादव के द्वारा 3 सितंबर को उचित मूल्य दुकान संचालकों की समीक्षा बैठक रखी गई थी एवं नोटिस जारी कर विभिन्न अनीयताओं के संदर्भ में 19 दुकानदारों को नोटिस जारी कराए थे बैठक के दौरान समीक्षा में इंदिरा गांधी ग्रामीण उपभोक्ता भंडार उचित मूल्य दुकान द्वारा जुलाई माह का वितरण नहीं किया गया पाया गया एवं जानकारी लेने पर मशीन में स्टॉक दिख रहा था जबकि दुकान पर स्टॉक जांच के बाद नहीं पाया गया.
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तोमर को एसडीएम ने दिए थे जांच के निर्देश
समीक्षा के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी लहार ने तत्काल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री राम तोमर को शीघ्र जांच के निर्देश दिए जिसके क्रम में विधिवत दुकानदार को सुनवाई का मौका देते हुए कनिष्ठ पूर्ति अधिकारी ने गरीबों का राशन डकारने वाली इंदिरा गांधी ग्रामीण उपभोक्ता भंडार की विधिवत जांच कराई जिसमें 285 क्विंटल गेहूं 191 क्विंटल चावल एवं लगभग 03 क्विंटल नमक एवं 1.21 क्विंटल शक्कर का गवन पकड़ा गया
एसडीम के आदेश पर कानिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने दवोह थाने में कराई आज प्राथमिकी दर्ज करायी
जहां शासन एक और लगातार गरीबों को प्रतिमाह निशुल्क गेहूं, चावल, दाल, शक्कर प्रदाय कर उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर घोटालेबाज बाज नहीं आ रहे हैं
जांच के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री राम तोमर को निर्देश दिए जिसके क्रम में दुकान विक्रेता नासिर खान एवं करीम खान एवं अध्यक्ष रेखा श्री रेखा श्रीवास्तव पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज कर दी गई है.
अनुविभागीय अधिकारी लहार ने सख्त चेतावनी देते हुए सभी दुकानदारों को निर्देशित किया है कि कोई भी गरीबों का खदान्न यदि डकारेगा तो उस पर इसी प्रकार कार्रवाई होगी किसी को भी बख्सा नहीं जाएगा
इसके पूर्व भी असनेट दुकानदार पर भी लगभग 10 लाख रुपए के खदान्न घोटाले मे प्राथमिक की दर्ज कराई जा चुकी है

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