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Dharmendra Singh

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सच दिखाने की हिम्मत

जिला विपणन अधिकारी द्वारा किसानों को खाद उर्वरक वितरण व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा 

एडीएम द्वय ने भितरवार डबल लॉक का किया निरीक्षण
ग्वालियर 23 नवम्बर 2024/ किसानों को सुविधाजनक तरीके से जिले में खाद उर्वरक वितरण व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा सीधे रैक प्वॉइंट से प्राप्त की जाकर विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर एवं समितियों के माध्यम से सकुशल तरीके से किया जा रहा था।  23 नवम्बर को जिले को प्राप्त उर्वरक रैक को जिला विपणन अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी एवं जिला कलेक्टर की बिना अनुमति प्राप्त किए स्वविवेक के आधार पर डबल लॉक केन्द्र पर खाद को ट्रांसपोर्ट करा दिया गया। उक्त खाद एवं एक जगह एकत्र हो जाने से जिले में किसानों को खाद प्राप्ति में असुविधा हुई। उक्त कृत्य को कलेक्टर द्वारा गंभीरता से लेते हुए जिला विपणन अधिकारी को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेजा है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट द्वारा समय-समय पर जिले में किसानों को खाद उर्वरक का वितरण सुविधाजनक तरीके से करने के निर्देशों के परिपालन में जिले में डिस्ट्रीब्यूटर एवं समितियों के माध्यम से किसानों को खाद एवं उर्वरक का वितरण सुविधाजनक तरीके से किया जा रहा था। जिला विपणन अधिकारी की लापरवाही के कारण वितरण व्यवस्था में परेशानी को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिला विपणन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेजा है। इसके साथ ही किसानों को पूर्व की भाँति डिस्ट्रीब्यूटर एवं समितियों के माध्यम से खाद एवं उर्वरक की वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्हीं के निर्देश पर एडीएम श्रीमती अंजू अरुण कुमार एवं श्री कुमार सत्यम ने भितरवार मार्फेट के डबल लॉक सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कृषि विभाग एवं मार्फेट के अधिकारियों के साथ-साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जिले में खाद उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। किसानों को सुविधाजनक तरीके से उचित दाम पर ही खाद उपलब्ध हो। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।