मिशन वात्सल्य के तहत हुआ कार्यशाला का आयोजन “किशोर न्याय अधिनियम व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण” प्रावधानों की जानकारी

“मिशन वात्सल्य” के तहत आयोजित हुई कार्यशाला में बच्चों के अधिकार एवं गुड टच – बैड टच के बारे में बताया गया। साथ ही “किशोर न्याय अधिनियम व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण” अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के सभागार में किया गया।
सेंट्रल इंट्रीग्रेटेड डवलपमेंट संस्था के श्री राजेन्द्र सोनी ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी तरह बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष सुश्री संदीपा मल्होत्रा ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की बारीकियां बताईं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री धीरेन्द्र सिंह जादौन ने “किशोर न्याय अधिनियम व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण” संबंधी प्रावधानों का गाँव-गाँव व जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया, जिससे लोगों को इन अधिनियमों की जानकारी हो और कोई भी बच्चों की उत्पीड़न की जुर्रत न कर सके।
गुरुवार को आयोजित हुई इस कार्यशाला में सहायक संचालक महिला बाल विकास श्री राहुल पाठक, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत चयनित सपोर्ट पर्सन, जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी व बाल संरक्षण संस्थाओं के अधीक्षक व प्रबंधक, बाल कल्याण समिति के सदस्यगण व अन्य संबंधित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
ग्वालियर से दिनेश दांतरे की रिपोर्ट
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