अमानगंज शहर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर अमानगंज नगर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक समस्त भारी एवं व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश व आवागमन प्रतिबंधित किया है। अब समस्त भारी वाहन निर्धारित समय में अमानगंज बायपास मार्ग से होकर जाएंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि अमानगंज कस्बा के बायपास रोड का निर्माण और सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में अमानगंज कस्बे से भारी वाहनों के आवागमन से यातायात व्यवस्था अवरूद्ध होने तथा प्रायः जाम की स्थिति निर्मित होने से आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही संकीर्ण बाजार से अधिक वाहनों के आवागमन से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं म.प्र. मोटर व्हीकल नियम 1994 के नियम 115 के तहत भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है। आवश्यक सेवाओं के वाहनों जैसे फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, नगरीय निकाय की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, एलपीजी व पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, दुग्ध वाहन, विद्युत मंडल के कार्यों में संलग्न वाहन, राज्य शासन की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के उठाव कार्य में लगे वाहन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों में युवा अन्नदूत योजना के तहत शासकीय खाद्यान्न उठाव कार्य में लगे वाहनों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी।
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